मतदाता वोटर नामांकन हेतु महाविद्यालय के ऐसे छात्र/छात्राये जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण करने वाले हैं, महाविद्यालय से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और अपना वोटर पहचान पत्र बनवा सकते हैं ।